Advertisement

भारतीय रेलवे ने बदले ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम, जानिए पूरा गणित

भारतीय रेलवे ने बदले ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम, जानिए पूरा गणित

भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट रद्द करने और रिफंड प्राप्त करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं। नए प्रावधानों के अनुसार यात्रियों को अब ट्रेन छूटने से काफी पहले टिकट कैंसिलेशन की योजना बनानी होगी क्योंकि अंतिम समय में टिकट रद्द करने पर पेनल्टी बढ़ा दी गई है।

भारतीय रेलवे ने बदले ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियम, जानिए पूरा गणित

समय सीमा के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज

ट्रेन टिकट रद्द करने पर मिलने वाला रिफंड पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने ट्रेन के तय समय से कितनी देर पहले टिकट कैंसिल किया है। यदि आप ट्रेन के निर्धारित समय से 72 घंटे से अधिक समय पहले टिकट रद्द कराते हैं, तो अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से न्यूनतम फ्लैट चार्ज काटा जाता है:

  • AC फर्स्ट क्लास / एग्जीक्यूटिव क्लास: ₹240 प्रति यात्री
  • AC 2 टियर / फर्स्ट क्लास: ₹200 प्रति यात्री
  • AC 3 टियर / AC चेयर कार / AC 3 इकॉनमी: ₹180 प्रति यात्री
  • स्लीपर क्लास: ₹120 प्रति यात्री
  • सेकंड क्लास: ₹60 प्रति यात्री

72 घंटे से 24 घंटे के भीतर कैंसिलेशन

यदि टिकट ट्रेन के तय समय से 72 घंटे के अंदर और 24 घंटे तक की अवधि के बीच रद्द किया जाता है, तो कुल किराए का 25 प्रतिशत हिस्सा काटा जाता है, जो कि निर्धारित न्यूनतम फ्लैट दर से कम नहीं होगा। वहीं, ट्रेन के तय समय से 24 घंटे से कम और 8 घंटे पहले तक (या चार्ट बनने तक, जो भी पहले हो) टिकट रद्द करने पर किराए का 50 प्रतिशत हिस्सा पेनल्टी के रूप में काटा जाता है।

नो-रिफंड और TDR से जुड़े नियम

भारतीय रेलवे ने सबसे सख्त बदलाव ‘नो-रिफंड’ समय-सीमा में किया है। यदि ट्रेन छूटने से 8 घंटे से भी कम समय पहले टिकट रद्द किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चार्ट बनने के बाद ई-टिकट सीधे रद्द नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यात्रियों को ऑनलाइन TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होता है।

कंफर्म रिजर्वेशन वाले टिकट के लिए यदि ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से चार घंटे पहले तक टिकट या ऑनलाइन TDR फाइल नहीं किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलता। इसी तरह RAC ई-टिकट के लिए प्रस्थान समय से तीस मिनट पहले तक टिकट रद्द या TDR फाइल करना अनिवार्य है।